कर्नाटक महिला का आरोप: बलात्कार और इस्लाम में जबरन परिवर्तन, सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज.

Kaenataka Rape case

कर्नाटक महिला का आरोप: बलात्कार और इस्लाम में जबरन परिवर्तन, सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कर्नाटक में एक 28 वर्षीय विवाहित महिला को कथित तौर पर उसकी अन्तरंग तस्वीरें प्रकाशित करने की धमकी देकर इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करने के आरोप में पति-पत्नी सहित सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के बयान के अनुसार, महिला, जो शादीशुदा और हिंदू थी, ने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सामने उसके साथ बलात्कार किया और उसे माथे पर “कुमकुम” लगाने से रोकते हुए बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया।

पुलिस ने बताया कि रफीक और उसकी पत्नी ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद रफीक नाम के उस व्यक्ति ने उसकी अंतरंग तस्वीरें ले लीं और उसे हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए ब्लैकमेल किया।

28 वर्षीय महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रफीक ने उससे अपने पति को तलाक देने के लिए कहा और धमकी दी कि अगर उसने उसकी मांग ठुकरा दी तो वह उसकी अंतरंग तस्वीरें लीक कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी पति पत्नी ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला तो वे उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे अपनी जाति के आधार पर अपमान का सामना करना पड़ा और आरोपी ने उस पर दूसरा धर्म अपनाने का दबाव डाला क्योंकि वह पिछड़ी जाति से थी।

मामले पर चर्चा करते हुए पुलिस ने कहा कि रफीक और उसकी पत्नी 2023 से महिला को बेलगावी स्थित अपने घर में रहने के लिए मजबूर कर रहे थे और उससे उनके आदेशों का पालन करने की मांग कर रहे थे। महिला ने आरोप लगाया कि पिछले साल जब तीनों साथ रह रहे थे तो रफीक ने अपनी पत्नी की मौजूदगी में उसके साथ बलात्कार किया

महिला की शिकायत के आधार पर सौंदत्ती में सात लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. उन पर विभिन्न कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराएं, एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता शामिल हैं। इन आरोपों में बलात्कार, अपहरण, झूठा कारावास और आपराधिक धमकी शामिल हैं।

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